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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Fri, 03 Mar 2023 12:53 AM IST
उन्नाव। बीस साल पहले गैंगस्टर में निरुद्ध किए गए तीन आरोपियों को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। तीनों पर गांव की एक महिला समेत तीन की हत्या का मुकदमा भी विचाराधीन है।
अचलगंज क्षेत्र के कोलुहागाड़ा में वर्ष 2003 में सोनी पत्नी भोला, रंजीत और सुभाष की दिनदहाड़े लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल आरोपियों में पुलिस ने दुर्गा पंडा का एनकाउंटर कर दिया था। जबकि अन्य आरोपियों में शामिल कोलुहागाड़ा निवासी कृष्णानंद, उमाशंकर और रामशंकर पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। आरोप था कि सभी ने आर्थिक भौतिक लाभ लेकर कटरी क्षेत्र में जमीनें अर्जित की थीं। सभी पर पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। इसमें हत्या के दो मुकदमे भी शामिल थे। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी और विश्वास त्रिपाठी की दलीलों और तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने तीनों आरोपियों को आठ साल कैद और दस, दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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