Home उत्तर प्रदेश Chandauli: सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और उनके भाई को तीन माह...

Chandauli: सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और उनके भाई को तीन माह की सजा, 8 वर्ष पुराना है मामला

0
107

[ad_1]

Samajwadi party MLA Prabhunarayan Singh and his brother sentenced to three months jail

परिसर के बाहर सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आठ साल पहले जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए विवाद के मामले में सीजेएम कोर्ट ने चंदौली जिले के सकलडीहा के सपा विधायक प्रभुनारायण यादव और उनके छोटे भाई अनिल यादव को तीन माह की सजा सुनाई। उन्हें मौके पर ही जमानत भी मिल गई। बुधवार को सुनवाई के बाद विशेष जज एमपी-एमएलए कोर्ट दीपक मिश्रा ने सजा का फैसला सुनाया।

वर्ष 2015 में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान चहनिया क्षेत्र के सेक्टर नंबर चार से प्रभुनारायण यादव के छोटे भाई अनिल सिंह यादव प्रत्याशी थे। प्रचार के दौरान ही एक विद्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे बीजेपी विधायक सुशील सिंह को सपा विधायक और उनके समर्थकों ने घेर लिया। दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई।

यह भी पढ़ें -  CTET/UPTET 2022: अगले CTET और UPTET का नोटिफिकेशन कब तक हो सकता है जारी तथा इनमें से कौन सी परीक्षा है आपके लिए बेस्ट, जानें यहाँ

साक्ष्य के अभाव में कुछ धाराओं में बरी हुए दोनों भाई

इसी मामले में प्रभुनारायण यादव व उनके भाई अनिल यादव के खिलाफ बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीजेएम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। विधायक के अधिवक्ता संदीप यादव ने बताया कि बुधवार को प्रभुनारायण यादव और उनके भाई अनिल यादव को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुछ धाराओं में बरी कर दिया और दो धाराओं में विधायक प्रभुनारायण यादव और अनिल यादव को दोषी करार दिया।

ये भी पढ़ें: ज्ञानवापी के सात मामलों की एकसाथ सुनवाई पर हिंदू पक्ष फिर एकमत नहीं, जिला जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी राखी

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here