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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Wed, 24 May 2023 12:51 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने छेड़छाड़ के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
बिहार थानाक्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने नाबालिग पुत्री के साथ 26 अप्रैल 2015 को हुई छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि उसकी पुत्री व उसकी दो बहनें छत पर सो रही थी। तभी भीम रावत निवासी विडारमऊ थाना बिहार छत पर चढ़ आया और उसने पुत्री के साथ छेेड़छाड़ की। पुत्री के शोर मचाने पर वह धमकी देकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी भीम रावत को जेल भेज दिया और विवेचक ने 16 सितंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर छूट गया। विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में मुकदमा विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी भीम रावत को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
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