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उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी पाया गया युवक छह साल से जेल में ही है। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी वर्ष 2016 में जानवर चराने जंगल गई थी। गांव रामकेशन नाम का युवक किशोरी को अकेला पाकर झाड़ी में खींच ले गया और दुष्कर्म किया था। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास जानवर चरा रहे लोग पहुंचे और बचाने का प्रयास किया। तो आरोपी पीड़िता को जान से मारने की नीयत से उसे पकड़ कर गंगा नदी में कूद गया। किसी तरह से लोगों ने पकड़ा और किशोरी को बचाया। पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 24 नवंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। रामकेशन ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए नौ जुलाई 2020 को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन न्यायालय ने खारिज कर दिया। तब से वह जेल में है। शुक्रवार को अपर जिला जज कोर्ट नंबर 11 पॉस्को के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर रामकेशन का दोष साबित होने पर सात साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
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