Home उत्तर प्रदेश उन्नाव Unnao News: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की...

Unnao News: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

0
49

[ad_1]

ख़बर सुनें

उन्नाव। पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट का दोष साबित होने पर युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि पांच अगस्त 2015 को रामकेशन घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसे और बहन को लाठी-डंडे से पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी रामकेशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया। मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर छह में हुई। विशेष लोक अभियोजक डॉ. राजीव अवस्थी की ओर से पेश की गई दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोषी रामकेशन को तीन वर्ष की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें -  Unnao News: प्रदेश में हाईस्कूल में 37वें, इंटरमीडिएट में 14वें स्थान पर जिला

उन्नाव। पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट का दोष साबित होने पर युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि पांच अगस्त 2015 को रामकेशन घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसे और बहन को लाठी-डंडे से पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी रामकेशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया। मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर छह में हुई। विशेष लोक अभियोजक डॉ. राजीव अवस्थी की ओर से पेश की गई दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोषी रामकेशन को तीन वर्ष की सजा सुनाई।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here