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UP : फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान परिवार समेत दोषी करार

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समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें खत्म नहीं हो पा रही हैं। अब आजम खान को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में परिवार समेत दोषी करार दिया गया है। रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम और उनके बेटे और पत्नी को इस मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से सजा दिए जाने के बाद सपा नेता आजम खान का भी रिएक्शन सामने आ गया है। आइए जानते हैं कि आजम खान ने इस मुद्दे पर क्या कहा है।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर है। अब्दुल्ला आजम पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप है। वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है। अब्दुल्ला के एक सर्टिफिकेट में जन्मस्थान रामपुर तो वहीं, दूसरे में जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है।

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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान ने कहा कि फैसले और न्याय में अंतर होता है। यह सिर्फ एक फैसला है। वहीं, इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादाव ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। अखिलेश ने कहा कि कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा-तालीम को बढ़ावा देनेवाले लोग समाज में सक्रिय रहें।

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फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे आजम अब्दुल्ला और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा दी है। अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधा जेल भेजा गया है।

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